सुभद्रा योजना: पात्रता मापदंड एवं आवेदन प्रक्रिया, PM मोदी के जन्मदिन पर ये बड़ा तोहफा

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Subhadra Yojana: सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो दो किस्तों में उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

सुभद्रा योजना: पात्रता मापदंड एवं आवेदन प्रक्रिया

सुभद्रा योजना का उद्देश्य ओडिशा राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह योजना उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। आइए जानें इस योजना की पात्रता, अयोग्यता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।

पात्रता मापदंड

सभी महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:

  1. आवेदक का निवास स्थान:
    • आवेदक को ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक का परिवार:
    • आवेदक को एनएफएसए/एसएफएसएस (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/राज्य खाद्य सुरक्षा योजना) द्वारा कवर किया गया होना चाहिए।
    • यदि परिवार एनएफएसए/एसएफएसएस के तहत नहीं आता है, तो आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. आयु:
    • योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
    • आयु का निर्धारण आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा।
    • वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, महिला की आयु 01.07.2024 को 21 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अर्थात, आवेदक की जन्मतिथि 02.07.1964 से 01.07.2003 के बीच होनी चाहिए।
  4. वित्तीय सहायता:
    • यदि कोई महिला 01.07.2024 के बाद 21 वर्ष की आयु प्राप्त करती है, तो उसे योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे।
    • इसी प्रकार, 60 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को योजना की सहायता नहीं दी जाएगी।

अयोग्यता मापदंड

कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएं इस योजना के लिए अयोग्य मानी जाएंगी, भले ही वे पात्रता मानदंड पूरा करती हों:

  1. सरकारी सहायता प्राप्त महिलाएं:
    • महिलाएं जो राज्य या केंद्र सरकार से पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी सहायता प्राप्त कर रही हैं और उनकी मासिक आय 15,000 रुपये या वार्षिक आय 18,000 रुपये से अधिक है।
  2. विशेष परिस्थितियाँ:
    • यदि आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य सांसद, विधायक या इनकम टैक्स दाता है।
    • आवेदक या उसका परिवार किसी भी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायत राज संस्थान में निर्वाचित जन प्रतिनिधि हो।
    • यदि आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है।
    • 4-पहिया वाहन के मालिक (ट्रैक्टर, मिनी ट्रक और हल्के माल वाहनों को छोड़कर)।

आवश्यकताएँ

सुभद्रा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ और शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  2. आधार कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  3. आवेदक के पास आधार-सक्षम बैंक खाता और डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) सक्षम खाता होना चाहिए।
  4. यदि आवेदक के पास आधार कार्ड या डीबीटी सक्षम खाता नहीं है, तो उन्हें आवश्यकतानुसार खाता खोलना होगा और ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक महिलाएं सुभद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट subhadra.odisha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गई है.
  2. ऑफलाइन आवेदन: महिलाएं स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, या सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) पर जाकर भी आवेदन कर सकती हैं। यहां उन्हें प्रिंटेड फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा.

पात्रता

  • उम्र: 21 से 60 वर्ष की महिलाएं।
  • आर्थिक स्थिति: परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राशन कार्ड: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत राशन कार्ड से जुड़ा होना आवश्यक है.

धनराशि का वितरण

  • योजना के तहत महिलाओं को साल में दो बार 5,000 रुपये की किस्त मिलेगी, जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) और रक्षा बंधन के अवसर पर उनके खातों में सीधे जमा की जाएगी

सुभद्रा योजना का लाभ कितने साल तक

सुभद्रा योजना के तहत ओडिशा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ 5 वर्षों तक मिलेगा। हर वर्ष, पात्र महिलाओं को कुल 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जो दो किस्तों में 5,000 रुपये की दर से उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत सभी योग्य महिलाएं, जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच है और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इस सहायता का लाभ उठा सकती हैं।

 

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