लाभुकों के नहीं हो पा रहे है DTO द्वारा अप्रूव CMSUPPORTS पेट्रोल सब्सिडी योजना पर । Vehicle Registration in another District | DTO Rejected

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों  को उनके दो-पहिया वाहन के लिए “पेट्रोल सब्सिडी योजना” के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS एप लांच किया। अब एप या http://jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्ड धारी योजना का लाभ ले सकेंगे। 26 जनवरी 2022 से योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रूपये की सब्सिडी यानि 250 रूपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2022 को दुमका से योजना का शुभारम्भ कर योजना की आहर्ता पूर्ण करने वाले लाभुकों को लाभान्वित करेंगे।


लाभुकों  के नहीं हो पा रहे है DTO द्वारा  अप्रूव  

  • Vehicle Registration in another District 

  1. पूर्व में DTO का उस जिला में न होना भी एक कारण है । 
  2. पूर्व में जिला का न बनाना । 

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अन्य कारण / Other Reason 

  1.  Mobile no. link na hona 
  2. Aadhar link na hona 
  3. Bank Account link na hona
  4. Driving license

 


पेट्रोल सब्सिडी योजना हेतु ये है अहर्ता:-

  • आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए।
  • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए।
  • आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए।
  • आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
  • आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए।

 

 ऐसे करें रजिस्टर/निबंधन:-

  • CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगाजिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा।
  • आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा।
  • OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे।

 

ऐसे होगा सत्यापन:-

  • वाहन संख्या DTO के लॉगिन में जायेगाजिसे DTO द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी।
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