Driving License: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अब आप घर बैठे ही अपना driving licenseऑनलाइन बनवा सकते हैं। अब लाइसेंस के किसी भी काम के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। गौरतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को पूरी जानकारी देनी चाहिए क्योंकि इसे पहचान पत्र के नाम से भी जाना जाता है।
इस तरह बनवा सकते हैं Driving license | DL
आपको बता दें कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आपके पास इसे रिन्यू कराने के लिए एक साल का समय है। वहीं अगर आप कोरोना महामारी के चलते आरटीओ कार्यालय नहीं जाना चाहते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आप पूरी प्रक्रिया अपने घर बैठे ही कर सकते हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए इन नियमों का पालन करना होगा।
– सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस और फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना है।
-इसके बाद आपके सामने एक अलग पेज खुलेगा जहां आपको अपने राज्य के नाम का चयन करना होगा। State Select करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इसमें आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
– इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदन जमा करने का विकल्प आएगा। इससे पहले आपको पूरा आवेदन भरना होगा जिसमें आपसे जो भी विवरण पूछा जाए उसे भरें।
– आप जो भी दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जाता है उसे अपलोड करें। यह सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फोटो और साइन अपलोड करना होगा।
– इसके बाद फीस जमा करने का विकल्प आएगा। जिसमें आपको निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। इसके बाद आप रसीद को डाउनलोड कर प्रिंट कर लें।
– इस तरह आपका ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के बाद आसानी से जेनरेट हो जाएगा।