Jharkhand Lockdown News: मिनी लॉकडाउन झारखंड में 6 मई 2021 तक जारी रहेगा। अब राज्य में 29 अप्रैल से 6 मई, 2021 तक सुबह 6 बजे मिनी लॉकडाउन होगा। राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। इस अवधि के दौरान, दोपहर 2 बजे के बाद, कई दुकानों सहित अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान केवल मेडिसिन, हेल्थकेयर और मेडिकल सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। बुधवार को आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर निर्णय लिया है।
आपको बता दें कि इससे पहले हेमंत सरकार ने 22 से 29 अप्रैल, 2021 तक राज्य में मिनी लॉकडाउन लागू किया था, जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया था। 29 अप्रैल के बाद, यह मिनी लॉकडाउन अवधि का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा था। हेमंत सरकार ने बुधवार को हुई बैठक में इस पर मुहर लगा दी।
जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा
6 मई, 2021 तक झारखंड में बढ़े मिनी लॉकडाउन के मद्देनजर, हेमंत सरकार ने दोपहर 2 बजे के बाद मेडिकल, हेल्थकेयर और मेडिकल सामान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का फैसला किया है।
इसके अलावा, पीडीएस दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
– पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट खुले रहेंगे
– राशन की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यकता पड़ने पर होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी
– थोक माल की दुकानें, खुदरा दुकानें, फल, सब्जियां, फुटपाथ पर बिकने वाले अनाज, दूध, दूध से बने पदार्थ, पशु आहार, मिठाई की दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी
– होटल और रेस्तरां में बैठने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल होम डिलीवरी पर छूट मिलेगी
– राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग ढाबे खुले रहेंगे
– खाद्य आपूर्ति वाहनों का परिचालन पहले की तरह होगा। लोडिंग और अनलोडिंग की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी
– कृषि से जुड़ी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
– औद्योगिक और खनन गतिविधियां पहले की तरह रहेंगी
– निर्माण कार्य, विशेष रूप से मनरेगा से संबंधित कार्य, जारी रहेंगे। वहीं, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
– लोगों को ई-कॉमर्स की सुविधा दोपहर 2 बजे तक मिलेगी
– पशु चिकित्सा देखभाल की दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
– शराब की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
– वाहन घटकों से संबंधित दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी
– कोल्ड स्टोरेज और गोदाम खुले रहेंगे
– केंद्र सरकार के संस्थानों में 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति होगी।
– राज्य के सरकारी संस्थानों में 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति होगी। अन्य कर्मचारी घर से काम करेंगे।
– बैंक वाले एटीएम दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला होगा
– कूरियर सेवा, डाक, दूरसंचार सेवा, सुरक्षा सेवा खुली रहेगी
– सभी धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे, लेकिन यहां श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध रहेगा।
– सभी तरह के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा
– शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे।
– सिनेमा हॉल सहित सभी सिनेमाघर बंद रहेंगे
– स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल में गतिविधियां बंद रहेंगी।