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  • abu awas yojana : इस वर्ष देने हैं दो लाख आवास, 10 दिनों में ही आये 8.18 लाख आवेदन, वेटिंग लिस्ट बनायी जायेगी.

    abu awas yojana: इस वर्ष देने हैं दो लाख आवास, 10 दिनों में ही आये 8.18 लाख आवेदन

    • झारखंड सरकार ने राज्य के 8.5 लाख आवासविहीन लोगों के लिए अबुआ आवास योजना (Abu awas yojana).
    • आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान में 15.18 लाख आवेदन आये, इसमें आठ लाख 18 हजार 951 आवेदन सिर्फ आवास योजना के, अबुआ आवास योजना (Abu awas yojana)  कि वैटिंग लिस्ट बनेगी.
    • अबुआ आवास योजना (Abu awas yojana)  योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक सबको आवास देना है, जिसमें तीन कमरों का पक्का मकान होगा.

    abu awas yojana

    राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के लिए दो लाख आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी दौरान 24 नवंबर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान की शुरुआत हुई थी।  इस अभियान में आवास के लिए भी आवेदन लेने का निर्देश है. पिछले 10 दिनों में रिकार्ड आठ लाख 18 हजार 951 आवेदन केवल अबुआ आवास योजना (Abu awas yojana)  के लिए आये हैं. 50 प्रतिशत आवेदक सिर्फ आवास योजना के 24 नवंबर से आरंभ हुए आवास योजना के तहत आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद योग्य आवेदकों की एक वेटिंग लिस्ट बनायी जायेगी. इसके बाद बारी-बारी से सबको आवास मिलेगा

    सरकार आपके द्वारा अभियान में अब तक कुल 1859 कैंप राज्यभर में लगाये गये हैं. जहां कुल 15 लाख 18 हजार 83 आवेदन आये हैं. जिसमें आधे से अधिक आवेदन यानी 8.18 लाख केवल अबुआ आवास योजना (Abu awas yojana)  के लिए हैं।  इसके बाद धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना के तहत 1. 17 लाख आवेदन आये हैं. वहीं कंबल वितरण के लिए करीब 97 हजार आवेदन आये हैं. शेष आवेदन सरकार की अन्य योजनाओं के लिए हैं. इस वर्ष देना है दो लाख आवास, आवेदनों की होगी स्कूटनी सरकार के एक अधिकारी के अनुसार इस वर्ष दो लाख लोगों को ही आवास देने का प्रावधान है, जितने आवेदन आये हैं. सबकी स्क्रूटनी होगी. इसमें यह देखा जायेगा कि लाभुक पूर्व से किसी आवास योजना का लाभ लिया है या नहीं. जिन्हें पूर्व में किसी भी आवास योजना का लाभ एक बार मिल चुका है, वे इसके पात्र नहीं होंगे, वहीं यह भी देखा जायेगा कि लाभुक के पास चार पहिया वाहन, तीन पहिया या चार पहिये वाले कृषि उपकरण है, तो वे भी अयोग्य करार दिये जायेंगे, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य यदि सरकार या अर्द्धसरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो वह भी अयोग्य घोषित किया जायेगा. यह भी शर्त रखी गयी है कि परिवार आयकर देने वाला हो या घर में रेफ्रिजरेटर या जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, वह भी अयोग्य होंगे. बताया गया कि योजना के तहत कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी), प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, रिहा किये गये बंधुवा श्रमिक को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जायेगी.

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