Union Budget 2025: नई TAX रीजीम के तहत निर्मला सीतारमण 2025 में बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती हैं- twspost.in

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Union Budget 2025: नई TAX रीजीम के तहत निर्मला सीतारमण 2025 में बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती हैं. 30 दिसंबर 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी यूनियन बजट 2025 में नई टैक्स रीजीम के तहत करदाताओं के लिए बड़े तोहफे की घोषणा कर सकती हैं. नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. पिछले साल 23 जुलाई को पेश किए गए यूनियन बजट में वित्तमंत्री ने नई टैक्स रीजीम के तहत कई अहम घोषणाएं की थीं, जिनमें टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर देना और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करना शामिल था. इस साल के बजट में इन घोषणाओं को और भी बढ़ाया जा सकता है.

वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में टैक्सपेयर्स को कई बड़ी राहतें दे सकती हैं. संभावना जताई जा रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है, साथ ही टर्म पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन का फायदा भी दिया जा सकता है. सरकार का उद्देश्य देश के बड़े हिस्से को इंश्योरेंस कवरेज के तहत लाना है, खासकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आम परिवारों तक पहुंचाना है.

Union Budget 2025 नई टैक्स रीजीम में कम टैक्स रेट्स

नई टैक्स रीजीम में टैक्स की दरें काफी कम हैं, जिससे यह उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है जो टैक्स बचाने के लिए कोई निवेश या खर्च नहीं करते. जो लोग टैक्स सेविंग्स जैसे PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होम लोन के ब्याज या प्रिंसिपल पर डिडक्शन नहीं लेते, उनके लिए यह नया सिस्टम काफी आकर्षक हो सकता है. यह उन्हें एक सरल और कम टैक्स वाला विकल्प प्रदान करता है. साथ ही, टैक्सपेयर्स को नई और पुरानी टैक्स रीजीम के बीच स्विच करने की भी अनुमति है. इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति FY25 में पुरानी टैक्स रीजीम का उपयोग कर रहा है, तो वह FY26 में नई रीजीम को चुन सकता है.

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Union Budget 2025 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट

नई टैक्स रीजीम के तहत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स छूट दी गई है, बशर्ते पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसकी सम एश्योरेंस राशि के 10 फीसदी से अधिक न हो. उदाहरण के लिए, यदि किसी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 50 लाख रुपये है और मैच्योरिटी अमाउंट 55 लाख रुपये है, और उसका सालाना प्रीमियम 40,000 रुपये है, तो इस पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा.

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