Extradition of Nirav Modi : नीरव मोदी को भारत लाने का मार्ग प्रशस्त, ब्रिटेन के गृह मंत्री ने प्रत्यर्पण के लिए दी मंजूरी

नई दिल्ली। भारत में PNB घोटाले में वांछित हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन में कार्रवाई तेज हो गई है। ब्रिटेन के गृह विभाग ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय है। नीरव के प्रत्यर्पण को लेकर आखिरी सुनवाई फरवरी में ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले के एक आरोपी नीरव के प्रत्यर्पण का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) लंबे समय से इंतजार कर रहा है। 

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प्रत्यर्पण अभी भी आसान नहीं है

यूके के गृह विभाग ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति दी हो सकती है, लेकिन उसके पास अभी भी निर्णय को चुनौती देने का विकल्प है। नीरव मोदी 14 दिनों के भीतर ब्रिटिश अदालत में इस फैसले को चुनौती दे सकता है।

इस साल 25 फरवरी को, ब्रिटेन की एक अदालत ने 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पेश किया, जो भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है। जब्ती आदेश जारी होने के 90 दिन बाद इन परिसंपत्तियों की नीलामी की जा सकती है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नीरव मोदी की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जिला न्यायाधीश सैमुअल गोजे ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत स्वीकार करते हुए कहा कि इनमें से कई मामले भारत में ट्रायल के लिए हैं। मैं फिर से संतुष्ट हूं कि इस बात के सबूत हैं कि उसे दोषी ठहराया जा सकता है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार को रोकने के अपने प्रयासों में ब्रिटिश अदालत के फैसले को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया था।

लगभग दो साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला सुनाया गया। भारत में हिरासत और चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए, अदालत ने कहा था, बैरक 12 (मुंबई की आर्थर रोड जेल में) की स्थिति लंदन में उनके वर्तमान सेल की तुलना में बहुत बेहतर है।

नीरव मोदी के पक्ष में कहा गया था कि कोविद -19 महामारी के दौरान भारतीय जेलों में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य और खराब स्थितियों के मद्देनजर उन्हें भारत नहीं प्रत्यर्पित किया जा सकता है। 19 मार्च, 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किए गए मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने की साजिश का आरोप है। नीरव मोदी के मामा और गीतांजलि समूह के प्रमुख मेहुल चोकसी भी मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि वह इस समय एंटीगुआ में है।

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